इन 16 नियमों का पालन किये बगैर अब यूपी में कोई नही कर सकेगा मीट की बिक्री

योगी राज मे बहुत कठिन है अवैध मीट की बिक्री , सरकारी डंडा तैयार है आप का इंतज़ार है



Share on Facebook
Tweet on Twitter

Get Mobile App For Latest News In Mobile

इस गाइडलाइन के अनुसार निम्नलिखित बातें कही गई हैं।

1. धार्मिक स्थलों की परिधि से 50 मीटर की दूरी पर रहें। मुख्य द्वार से कम से कम 100 मीटर दूर हों।

2. कोई भी मीट की दुकान सब्जी की दुकानों के पास नहीं होनी चाहिए।

3. दुकानदार जानवरों या पक्षियों को दुकान के अंदर किसी भी कीमत पर नहीं काट सकते।

4. मीट की दुकानों पर काम करने वाले सभी लोगों को सरकारी डॉक्टर से हेल्थ सर्टिफिकेट लेना होगा।

5. क्वॉलिटी को किसी पशु डॉक्टर से प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा।

6. लाइसेंस पाने के लिए आवेदकों को पहले सर्किल ऑफिसर और नगर निगम की इजाजत लेनी होगी।

7. ग्रामीण इलाकों में मीट दुकानदारों को ग्राम पंचायत, सर्किल अफसर और एफएसडीए से एनओसी लेनी होगी।

8. मीट के दुकानदारों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे बीमार या प्रेगनेंट जानवरों को न काटें।

9. मीट के सभी दुकानदारों को हर छह महीने पर अपनी पूरी दुकान की सफेदी करानी होगी।

10. दुकानदारों को उनके चाकू और दूसरे धारदार हथियार स्टील के बने होने चाहिए।

11. मीट की दुकानों में गंदगी से निपटने के लिए कूड़े के निपटारे के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

12. बूचड़खानों से खरीदे जाने वाले मीट का पूरा हिसाब-किताब भी रखना होगा सरकार इसका लेखा जोखा माँग सकती है ।

13. मीट को जिस फ्रिज में रखा जाए, उसके दरवाजे पारदर्शी होने चाहिए फ्रिज साफ़ होने चाहिए।

14. सभी मीट की दुकानों पर गीजर भी होना आवश्यक है।

15. दुकानों के बाहर पर्दे लगाना अनिवार्य होगा या गहरे रंग के ग्लास की भी व्यवस्था हो ताकि जनता को नजर न आए।

16. एफएसडीए के किसी मानक का उल्लंघन होते ही लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

Prev postNext post

comments


SHARE
Facebook
Twitter
Previous articleजब मंच से मोदी की योगी की तारीफ, 10 मिनट तक बजती रही तालियाँ
Next articleसफेद बालों को हमेशा के लिए काला बनाने का सबसे उत्तम चमत्कारी तरीका
loading...