अब पासपोर्ट बनवाना कुछ हद तक आसान हो गया है सरकार ने पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नियमो में कुछ अहम बदलाव किये है जिसके तहत जन्म प्रमाणपत्र की आवश्यकता अब नही होगी जन्म प्रमाणपत्र की जगह अब आधार कार्ड ,पैन कार्ड ,वोटर आईडी कार्ड आदि भी मान्य होंगे
विदेश मंत्रालय द्वारा यह नियम बनाया गया था की 26 जनवरी 1989 के बाद जन्मे लोगो को पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाणपत्र जमा करना जरूरी था लेकिन अब इसकी आवश्यकता नही है
नये नियम के अनुसार पासपोर्ट बनवाने के लिए न तो अब मैरिज सर्टिफिकेट और न ही अब एनेक्जर की जरूरत है और तलाकशुदा आवेदनकर्ता को तलाक के बाद पूर्व पति या पत्नी की जानकारी देने की कोई आवश्यकता नही है और साथ ही उसे तलाक का कोई दस्तावेज संलग्न करने की जरूरत नही है इसके अतिरिक्त अनाथ बच्चो या शादी के बिना जन्मे बच्चो के बारे में भी नियमो में ढील दी गयी है
इसके साथ ही काफी समय से पासपोर्ट की मांग कर रहे साधू संतो के लिए भी सर्कार ने कुछ बदलाव किये है जिसके तहत उन्हें अब अपने जैविक पिता का नाम बताना जरुरु नहीं उनकी जगह वो अपने गुरु का नाम दे सकेंगे
पासपोर्ट आवेदन करने के लिए अभी 15 खाने भरने थे लेकिन उसे कम करके 9 कर दिया गया है और अब सत्यापित नही करानी पड़ेंगी पूरक सूचनाएं